बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को लेकर चल रहे कथित करोड़ों रुपये के cheque bounce मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने अभिनेता के आचरण पर नाराजगी जताते हुए उन्हें बकाया रकम जमा करने के लिए सीमित समय दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को ₹2 करोड़ की निर्धारित राशि में से बाकी ₹85 लाख 13 अक्टूबर तक जमा करने का निर्देश दिया है। इससे पहले अभिनेता की ओर से कोर्ट में ₹1.15 करोड़ का Demand Draft पेश किया गया था। उन्होंने शेष राशि जमा करने के लिए कुछ और समय मांगा था।
कोर्ट ने फिलहाल उन्हें राहत देते हुए भुगतान के लिए अतिरिक्त समय दिया, लेकिन साथ ही स्पष्ट किया कि उनके आचरण से अदालत संतुष्ट नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
राजपाल यादव बुधवार को खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। Chief Justice of India (CJI) Surya Kant की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की। पीठ में जस्टिस Joymalya Bagchi और जस्टिस V. Mohana भी शामिल थे।
सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को निर्देश दिया कि वह बाकी ₹85 लाख मंगलवार, 13 अक्टूबर तक जमा करें।
कोर्ट ने कहा कि ₹85 लाख जमा किए जाने के बाद अभिनेता की याचिका पर आगे सुनवाई की जाएगी। राजपाल यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा और conviction को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अभिनेता के व्यवहार पर भी नाराजगी जताई। पीठ ने कहा कि आदर्श स्थिति में अभिनेता को जेल में होना चाहिए था, लेकिन चूंकि उन्होंने ₹1.15 करोड़ की रकम पेश की है, इसलिए अदालत उन्हें शेष राशि जमा करने के लिए कुछ समय देने को तैयार है।
₹2 करोड़ जमा करने का था निर्देश
मामला एक cheque bounce case से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को इस मामले में ₹2 करोड़ की part payment जमा करने का निर्देश दिया था।
अभिनेता की ओर से बुधवार को ₹1.15 करोड़ का Demand Draft पेश किया गया। इसके बाद ₹85 लाख की बाकी रकम जमा करने के लिए समय मांगा गया।
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और मंगलवार तक रकम जमा करने का समय दिया।
कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि बाकी रकम के भुगतान के लिए आगे एक schedule तय किया जा सकता है।
दिल्ली हाई कोर्ट की सजा को दी गई है चुनौती
राजपाल यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उन्हें इस मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद तीन महीने की सजा दी गई थी।
अब सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर आगे की सुनवाई तभी होगी जब अदालत के निर्देश के मुताबिक जरूरी रकम जमा की जाएगी।
बुधवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभिनेता द्वारा ₹1.15 करोड़ जमा करने की पहल को देखते हुए उन्हें तत्काल कुछ राहत दी जा रही है, लेकिन अदालत उनके अब तक के आचरण से संतुष्ट नहीं है।
कोर्ट ने दी सख्त चेतावनी
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से साफ था कि अदालत मामले में भुगतान को लेकर गंभीर है। पीठ ने राजपाल यादव से कहा कि पहले अदालत के निर्देश के मुताबिक ₹85 लाख जमा करें। इसके बाद बाकी रकम के लिए भुगतान का schedule तय किया जाएगा।
अदालत ने यह भी कहा कि अभिनेता का conduct अभी भी संतोषजनक नहीं है।
कोर्ट ने सख्त रुख के बावजूद उन्हें तत्काल जेल भेजने के बजाय भुगतान पूरा करने का एक और अवसर दिया है।
अब 13 अक्टूबर पर रहेगी नजर
राजपाल यादव के लिए अब अगली महत्वपूर्ण तारीख 13 अक्टूबर 2026 है। उन्हें तब तक ₹85 लाख की बाकी रकम जमा करनी होगी।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट उनकी उस याचिका पर आगे सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के conviction और तीन महीने की सजा को चुनौती दी है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीमित राहत दी है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अदालत के निर्देश का पालन करना जरूरी होगा।
मामले की अगली कार्यवाही में यह देखा जाएगा कि राजपाल यादव तय समय सीमा के भीतर ₹85 लाख जमा करते हैं या नहीं और इसके बाद उनकी conviction तथा सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट किस तरह आगे बढ़ता है।
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Rajpal Yadav cheque bounce case में Supreme Court ने सख्त रुख अपनाया। अभिनेता को 13 अक्टूबर तक ₹85 लाख जमा करने का निर्देश दिया गया है।
