गुजरात के सूरत में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ महात्मा गांधी की तस्वीर वाले ₹500 के नोट से जुड़ी कथित आपत्तिजनक Reel पोस्ट करने के मामले में कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार, 47 वर्षीय सिमरन पटेल पर सोशल मीडिया पर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने का आरोप है। मामले में सूरत साइबर क्राइम ब्रांच ने उन्हें Information Technology Act की धारा 67 के तहत हिरासत में लिया है।

सिमरन पटेल सूरत के अडाजण इलाके की रहने वाली हैं और एक गृहिणी बताई गई हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram पर उनके करीब 10 लाख फॉलोअर्स हैं।

1 अक्टूबर को पोस्ट की गई थी Reel

पुलिस के मुताबिक, सिमरन पटेल ने कथित तौर पर 1 अक्टूबर को अपने Instagram अकाउंट पर एक Reel पोस्ट की थी। यह पोस्ट 2 अक्टूबर को मनाई जाने वाली गांधी जयंती से एक दिन पहले सामने आई थी।

पुलिस का आरोप है कि Reel में ₹500 के नोट पर मौजूद महात्मा गांधी की तस्वीर को आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया था। पुलिस के अनुसार, वीडियो में कथित तौर पर आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियों के साथ यौन संकेत वाले इशारे भी किए गए थे।

वीडियो सामने आने के बाद इसकी शिकायत साइबर पुलिस से की गई, जिसके बाद मामले में कार्रवाई शुरू हुई।

शिकायत के बाद Cyber Crime ने की कार्रवाई

रिपोर्ट के अनुसार, कथित Reel की शिकायत धर्मेश गामी ने की थी। वह ‘गौ रक्षा मंच’ नाम के संगठन से जुड़े बताए जाते हैं।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, उन्हें वीडियो की सामग्री आपत्तिजनक और महात्मा गांधी के प्रति अपमानजनक लगी। इसके बाद उन्होंने साइबर पुलिस से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू की और सिमरन पटेल के खिलाफ IT Act की धारा 67 के तहत कार्रवाई की।

IT Act की धारा 67 क्या है?

Information Technology Act की धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री के प्रकाशन, प्रसारण या उसे प्रकाशित अथवा प्रसारित करवाने से संबंधित है। पुलिस ने इसी प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया है।

हालांकि, किसी व्यक्ति पर मामला दर्ज होना या हिरासत में लिया जाना आरोपों की अंतिम पुष्टि नहीं माना जाता। मामले में जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी।

पुलिस ने Social Media Users को दी चेतावनी

घटना के बाद पुलिस ने सोशल मीडिया यूजर्स को भी सावधानी बरतने की अपील की है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों और अपुष्ट जानकारी को सोशल मीडिया पर शेयर या फैलाने से बचने को कहा है।

पुलिस के मुताबिक, यदि किसी व्यक्ति को सोशल मीडिया पर फर्जी, आपत्तिजनक या अश्लील Reel अथवा पोस्ट दिखाई देती है तो उसे खुद आगे फैलाने के बजाय संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी देनी चाहिए।

पुलिस ने सोशल मीडिया यूजर्स को राष्ट्रीय व्यक्तित्वों, धार्मिक प्रतीकों और सामाजिक प्रतीकों से जुड़ी आपत्तिजनक या अश्लील सामग्री बनाने और शेयर करने से भी बचने की चेतावनी दी है।

गांधी जयंती से पहले सामने आया मामला

यह मामला ऐसे समय सामने आया जब देशभर में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही थी। इसी वजह से कथित Reel को लेकर विवाद और शिकायत की प्रक्रिया पर भी ध्यान गया।

फिलहाल साइबर क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। जांच में Reel की वास्तविक सामग्री, उसे पोस्ट करने की परिस्थितियों और उससे जुड़े अन्य तथ्यों की पड़ताल की जा सकती है।

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